प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूलों के लिए मान्यता अनिवार्य, बिना पंजीयन संचालन पर होगी कार्रवाई

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-11 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 2013 के प्रावधानों के तहत जिले में संचालित सभी निजी एवं शासकीय शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों, प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूलों को संचालन से पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती दीपमाला मंगोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना मान्यता अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद किसी भी शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र का संचालन करना दंडनीय माना जाएगा। विभाग द्वारा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी निजी एवं शासकीय प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल संचालकों को महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

         इसके लिए संचालक विभागीय पोर्टल https://mpwedmis.gov.in/PreSchool/PSE.aspx पर जाकर आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बालाघाट जिले में स्थित सभी स्कूल संचालकों से निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन करते हुए समय पर पंजीयन कराने की अपील की है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीयन संचालित प्री-प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी

santosh Jain,BiueroChief ,Balaghat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *